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अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत? दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, रेग्यूलर बेल पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उनकी अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Niraj Kumar Published : Jul 17, 2024 15:37 IST, Updated : Jul 17, 2024 16:00 IST
अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi
Image Source : PTI अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते है। फैसला लिखने में 5-7 का वक्त मिलेगा। 

केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं-सिंघवी

इस बीच आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच अदालत में तीखी बहस हुई। सीबीआई ने जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत का जोरदार विरोध किया वहीं सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं।

केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा हाईकोर्ट अंतरिम जमानत पर फैसला दे दे। उन्होंने कहा कि आप पहले इस बात को देखे की अरविंद केजरीवाल क्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे है, देश छोड़ कर तो नहीं जा रहे है? अगर गिरफ्तारी अवैध है तो अवैध गिरफ्तारी पर तो बहस नहीं हो सकती।

जांच में अरविंद को वजह से देरी नहीं हुई-सिंघवी

सिंघवी ने कहा की दोनों ही याचिकाओं पर अदालत फैसला सुरक्षित रखे। अरविंद को तीन बार जमानत मिल चुकी है। वे समाज के लिए खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा की सीबीआई ने 26 पेजों का जवाब जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया है। सीबीआई साबित करे की जांच में अरविंद को वजह से देरी हुई है।

सीबीआई का तर्क था कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस होनी चाहिए।  ट्रायल कोर्ट में चार आरोप पत्र लंबित हैं और इसलिए यह उचित है कि जमानत पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस हो क्योंकि ट्रायल कोर्ट सभी तथ्यों से परिचित है।

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