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बैन के बाद भी 'चीनी मांझा' की आपूर्ति? दिल्ली HC ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

 Edited By: Malaika Imam
 Published : Feb 10, 2023 05:47 pm IST,  Updated : Feb 10, 2023 05:47 pm IST

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को न्यायाधीश ने चीनी मांझा पर बैन के बारे में पुलिस, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को फिर से सतर्क करने का निर्देश दिया।

चीनी मांझा- India TV Hindi
चीनी मांझा Image Source : FILE PHOTO

बैन के बाद भी 'चीनी मांझा' की आपूर्ति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस क्राइम ब्रांच को व्यापारियों को सामग्री की आपूर्ति करने वाले निमार्ताओं और आयातकों की जांच के लिए एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ, जो शहर में सभी संबंधित एफआईआर की स्थिति की मांग पर सुनवाई कर रही थी, ने भी मांझा बेचने वाले विपणक का विवरण मांगा।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताना है कि क्या जनता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, जैसे कि तहसीलदार और एसडीएम, जिनके पास चाइनीज मांझा की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाने के आदेश को पूरा करने की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि निर्देशों का अनुपालन छह सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

व्यापारियों को सख्त चेतावनी जारी करने का आदेश 

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को न्यायाधीश ने चीनी मांझा पर बैन के बारे में पुलिस, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को फिर से सतर्क करने का निर्देश दिया। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दुकान मालिकों को प्रतिबंध के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाता है, अदालत ने अधिकारियों को उचित बाजार निरीक्षण करने और व्यापारियों को सख्त चेतावनी जारी करने का आदेश दिया कि अगर उनके प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने आगे दिल्ली पुलिस को यह निर्धारित करने का आदेश दिया कि क्या चीनी मांझा से सवारियों की सुरक्षा के लिए बाइक पर प्लास्टिक गार्ड के उपयोग के संबंध में एक सलाह जारी करना संभव होगा। अदालत ने सरकार को याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के बारे में एक और हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को 12 अप्रैल को जारी रखने के लिए सूचीबद्ध किया। 

चीनी मांझा
Image Source : FILE PHOTOचीनी मांझा

1978 की धारा 94 के तहत पतंग आदि उड़ाने पर प्रतिबंध

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 94 के तहत पतंग आदि उड़ाने पर प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति पतंग या कोई अन्य वस्तु नहीं उड़ाएगा, जिससे व्यक्तियों, पशुओं या संपत्ति को खतरा हो। 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नायलॉन या किसी भी सिंथेटिक मांझा या धागे के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जो प्रकृति में घातक और गैर-बायोडिग्रेडेबल के समान है।

हाई कोर्ट ने 4 अगस्त, 2022 को पुलिस से कहा कि पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझा पर बैन लगाने के एनजीटी के आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करें। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने चीनी मांझा के कथित उपयोग और पतंगबाजी और संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण बैन पर सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त करते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई की।

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