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ED ने पहली बार किसी पार्टी को बनाया आरोपी, केजरीवाल की भी बढ़ेंगी मुश्किलें; नई चार्जशीट में क्या-क्या आरोप?

 Published : May 17, 2024 06:07 pm IST,  Updated : May 17, 2024 06:07 pm IST

दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी शांत बैठने के मूड में नहीं है। ईडी ने शुक्रवार को द‍िल्‍ली की राउज एवेन्‍यु कोर्ट में शराब घोटाले मामले में सातवीं सप्‍लीमेंट्री दाख‍िल की है जिसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है।

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दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल Image Source : PTI

शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। 200 पन्नों की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। अब तक इस मामले में ED 8 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें 7 सप्लीमेंट्री और 1 मेन चार्जशीट है।

ED ने चार्जशीट में क्या-क्या कहा?

  • मनीष सिसोदिया और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल भी हैं 'मास्टरमाइंड'
  • ED ने अपने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित किया है।
  • पहली बार किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
  • ED ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आप कंपनी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।
  • ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चलता है कि अपराध की आय का इस्तेमाल AAP ने अपने गोवा चुनाव अभियान में किया।
  • AAP ने गोवा चुनाव प्रचार में 45 करोड़ रुपये खर्च किए।

केजरीवाल को 2 जून को करना है सरेंडर

ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए केजरीवाल की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध पाया तो फिर उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

हवाला ट्रांसफर के सबूत

जस्टिस खन्ना ने कहा कि ईडी का कहना है कि उनके पास आंध्र प्रदेश से लेकर गोवा चुनावों में हवाला ट्रांसफर के सबूत हैं। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार में ये कोई सबूत नहीं है। वहीं एएसजी राजू ने सिंघवी के जवाब पर आपत्ति जताई।

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