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दिल्ली में सामने आए कोरोना वायरस के 61 नए मामले, दो और मरीजों की मौत

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 05, 2021 06:37 pm IST,  Updated : Aug 05, 2021 06:37 pm IST

दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से दो और मरीजों की मौत हो गई तथा महामारी के 61 नए मामले सामने आए। संक्रमण की दर मामूली गिरावट के साथ 0.08 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

Delhi reports 61 new Covid cases, 2 deaths; positivity rate at 0.08%- India TV Hindi
दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से दो और मरीजों की मौत हो गई तथा महामारी के 61 नए मामले सामने आए। Image Source : PTI

नयी दिल्ली: दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से दो और मरीजों की मौत हो गई तथा महामारी के 61 नए मामले सामने आए। संक्रमण की दर मामूली गिरावट के साथ 0.08 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में कोविड-19 से अब तक 25,060 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुधवार को महामारी से किसी की मौत नहीं हुई थी तथा संक्रमण के 67 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर 0.09 फीसदी थी।

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य को बिना वेंटिलेशन वाले बंद वातानुकूलित स्थानों में कोविड-19 के हवा में होने वाले प्रसार के जोखिम की चेतावनी वाली याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि प्रतिवेदन दोनों सरकारों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, भारतीय मानक ब्यूरो और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कानून एवं नीति के अनुसार यथासंभव शीघ्र एवं व्यावहारिक रूप से तय किया जाए। 

अदालत ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाना है और इस पर एक नीति तैयार करना आवश्यक है, इसलिए इसे प्रतिवादी अधिकारियों को भेजना उसने उचित समझा है। मुख्य न्यायाधीश पटेल ने कहा, “यह बड़ा मुद्दा है। आपका मामला वास्तविक है। क्या आप सरकार के पास गए हैं? हम उन्हें फैसला करने का निर्देश दे रहे हैं।” 

याचिकाकर्ता राजा सिंह की तरफ से पेश अधिवक्ता के सी मित्तल ने दलील दी कि कोरोना वायरस के वातानुकूलन में ‘‘किसी भी हद तक फैलने” के बावजूद अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कोविड-19 की तीसरी लहर आने से पहले अदालत से हस्तक्षेप करने की अपील की।

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