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चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसएस संधू को नोटिस पर ERO ने दी सफाई, कहा- नाम फाइनल लिस्ट में शामिल

 Reported By: Shoaib Raza,  Written By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Sep 20, 2026 09:50 pm IST,  Updated : Sep 20, 2026 09:57 pm IST

दिल्ली में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसएस संधू को जारी नोटिस को लेकर ERO ने स्थिति स्पष्ट की है। ईआरओ ने कहा कि डॉक्र संधू के विवरण और दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन कर लिया गया है।

चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसएस संधू- India TV Hindi
चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसएस संधू Image Source : ECI.GOV.IN

देश के बड़े-बड़े ओहदों पर काम कर चुके लोगों को मिल रहे SIR के नोटिसों ने दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। इस लिस्ट में अब पूर्व राजनायिक रहे दीपक वोहरा और उनकी पत्नी का भी नाम आया है। इसमें चुनाव आयुक्त एसएस संधू का नाम शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर इन लोगों को नोटिस क्यों जारी किया गया? एसएस संधू के मामले पर चुनाव आयोग की तरफ से सफाई भी आ गई है।

दिल्ली कैंट विधानसभा में दर्ज है वोटर एंट्री

भारत के चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसएस संधू को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में नोटिस भेजे जाने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), विधानसभा क्षेत्र-38, दिल्ली कैंट ने प्रेस नोट जारी कर सफाई दी है। ERO के अनुसार, फिलहाल चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2026 के दौरान डॉ. संधू की वोटर एंट्री, जो दिल्ली कैंट विधानसभा में दर्ज है, "नाम में विसंगति (Discrepancy in Name)" की श्रेणी में पाई गई थी। यह विसंगति पिछली वोटर लिस्ट के संदर्भ में भरे गए एन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर चिन्हित की गई थी।

प्रेस नोट में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की तय प्रक्रिया के अनुसार ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं -

a) जिनकी एंट्री पिछली रिवीजन की लिस्ट से लिंक नहीं हो पाई, और 
b) जिनकी एंट्री में लिंकिंग के दौरान तार्किक विसंगति पाई गई है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किया गया शामिल

आयोग के 14.05.2026 (14 मई, 2026) के निर्देशों के पैरा 4(b) के अनुसार, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि, घोषित पदों पर बैठे व्यक्तियों और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों के नाम, जो पहले इलेक्टोरल डेटाबेस में फ्लैग थे। उन्हें भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है, ताकि दावा-आपत्ति की अवधि के दौरान जरूरी दस्तावेज लिए जा सकें।

जरूरी दस्तावेज संबंधित ERO को कर सकते हैं जमा

नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज संबंधित ERO को जमा कर सकते हैं। इन नोटिस का निपटारा 29.10.2026 (29 अक्तूबर, 2026) तक BLO द्वारा सत्यापन के बाद किया जाएगा।

दस्तावेजों का विधिवत किया गया सत्यापन

ERO ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर संधू के मामले में उनके द्वारा दिए गए तथ्य, विवरण और दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन कर लिया गया है। उनकी एंट्री को वैलिडेट कर दिया गया है और 04.11.2026 (4 नवंबर, 2026) को प्रकाशित होने वाली AC-38 दिल्ली कैंट की अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने की सूची में रखा गया है।

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