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दिल्ली-NCR में GRAP-4 की पाबंदियां हटाई गईं, हवा की क्वालिटी में मामूली सुधार

 Published : Jan 20, 2026 08:15 pm IST,  Updated : Jan 20, 2026 08:15 pm IST

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद GRAP-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। हालांकि GRAP-3 की पाबंदियां लागू रहेंगी।

Delhi, Air Pollution- India TV Hindi
दिल्ली में वायु प्रदूषण Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए राहत की खबर है।  एयर क्वालिटी में मामूली सुधार के बाद GRAP-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि  रिवाइज्ड GRAP के स्टेज I, II और III के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

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आज क्या रहा दिल्ली का AQI ?

मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 378 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में है। राजधानी में सोमवार को AQI 410 और रविवार को 440 दर्ज किया गया था। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में  GRAP-4 के तहत पाबंदियां शनिवार 17 जनवरी को लागू की गई थीं। उस समय एयर क्वालिटी "गंभीर" श्रेणी में पहुंच गई थी।

आने वाले दिनों में कैसी रहेगी हवा?

केंद्रीय एजेंसी (CAQM) की ओर से जारी बयान में कहा गया  कि मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और हवा की गति में बढ़ोतरी के कारण, दिल्ली के AQI में सुधार हुआ है और 20 जनवरी को यह 378 ('बहुत खराब') दर्ज किया गया। इसके अलावा, IMD/IITM के पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI इसी रेंज में रहने की संभावना है।

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि GRAP-III और उससे नीचे की कार्रवाई जारी रहेगी। मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं और मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का औसत AQI 'बहुत खराब' कैटेगरी में रहेगा। बयान में आगे कहा गया है, "उप-समिति हवा की क्वालिटी की स्थिति पर बारीकी से नज़र रखना जारी रखेगी और IMD/IITM द्वारा जारी AQI स्तरों और पूर्वानुमानों के आधार पर आगे उचित फैसलों के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगी।"

किन पाबंदियों से मिलेगी राहत?

  1. GRAP-4 हटने के बाद अब शहर में कुछ गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल सकती है (स्थानीय प्रशासन के विस्तृत आदेशों के अधीन):
  2. भारी वाहनों का प्रवेश: दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक हट सकती है।
  3. निर्माण कार्य: कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को छूट मिल सकती है।
  4. शिक्षण संस्थान: स्कूलों और कॉलेजों को फिजिकल मोड में खोलने पर राज्य सरकारें जल्द फैसला ले सकती हैं।

GRAP-1, GRAP-2 और GRAP-3 की पाबंदियां लागू

  1. गैर-जरूरी निर्माण और डिमोलिशन कार्यों पर रोक जारी रहेगी।
  2. BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध बरकरार रह सकता है।
  3. तंदूर, कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी जारी रहेगी।
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