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जहांगीरपुरी में तोड़फोड़: रोक के आदेश के बाद भी चलता रहा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

 Published : Apr 21, 2022 12:18 pm IST,  Updated : Apr 21, 2022 12:18 pm IST

जहांगीरपुरी पर सियासी पारा हाई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि एमसीडी के बुलडोजर ने मस्जिद के गेट को तोड़ दिया लेकिन मंदिर के कब्जे पर कोई एक्शन नहीं लिया है।

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violence-hit Jahangirpuri area Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद कल एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक का आदेश दिया गया लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर की कार्रवाई रुकी नहीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है। कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार इलाके में दुकानों से लेकर घरों पर बुलडोजर चलता दिखा। ये बुलडोजर मस्जिद के पास बनी दुकान पर भी आदेश के बाद चला।

वहीं, जब इस पर एमसीडी से सवाल किया गया तो जवाब मिला कि अब तक हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कॉपी नहीं मिलेगी तब तक कार्रवाई जारी रहेगी।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा। बुलडोजर के एक्शन पर सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक का अंतरिम आदेश जारी रहेगा और मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद  होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पर ब्रेक का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है बाकी जगह बुलडोजर पर कोई रोक नहीं है।

इस बीच जहांगीरपुरी पर सियासी पारा हाई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि एमसीडी के बुलडोजर ने मस्जिद के गेट को तोड़ दिया लेकिन मंदिर के कब्जे पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ओवैसी ने कहा कि सरकार बुलडोजर के नाम पर बदले की कार्रवाई कर रही है, जो काम भीड़ नहीं कर सकती वो काम सरकार कर रही है। ओवैसी ने केजरीवाल पर भी हमला किया और कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है।

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