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दिल्ली में 460 प्राइवेट स्कूलों की मासिक फीस में 15 फीसदी कटौती का आदेश

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 01, 2021 10:06 pm IST,  Updated : Jul 01, 2021 10:06 pm IST

दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाए हैं।

Kejriwal government orders 15% reduction in monthly fees of 460 private schools in Delhi- India TV Hindi
दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है। Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाए हैं। आसान भाषा में समझें तो, यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस रुपये 3000 रही है तो स्कूल उसमें 15 फीसदी की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल 2550 रुपये ही चार्ज करेंगे। 

स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने अभिभावकों से इससे ज्यादा फीस ली है तो स्कूलों को वो फीस लौटाना होगा अथवा आगे के फीस में एडजस्ट करना होगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना काल में जब सभी पैरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे है उस दौरान फीस में 15 फीसदी की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। 

सिसोदिया ने कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट पैरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा।

हाईकोर्ट द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश कोरोना के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए , जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। 

इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा 18/04/2020 और 28/04/2020 में फीस संबंधी जारी किए गए निर्देश का पालन करेंगे। फीस में कटौती कोरोना के समय में सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है।

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