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दिल्ली में अब निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर DoE ने दिए कड़े निर्देश

 Edited By: Adarsh Pandey
 Published : May 02, 2026 09:18 am IST,  Updated : May 02, 2026 12:12 pm IST

शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों को लेकर एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत अब वो छात्रों के माता-पिता पर एक साथ एक महीने से ज्यादा की फीस भरने का प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। आइए आपको विस्तार से इस मामले की जानकारी देते हैं।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : PEXELS

DoE ने कल यानी शुक्रवार को एक आदेश जारी किया और इस आदेश के आने के बाद दिल्ली के अभिभावकों को एक बड़ी राहत मिली है। अब निजी स्कूल, बिना सरकारी मदद वाले और मान्यता प्राप्त स्कूल अपने छात्रों के माता-पिता एवं अभिभावकों पर यह दबाव नहीं डाल सकते हैं कि वे एक साथ एक महीने से अधिक या फिर तीन महीने की फीस एक साथ जमा करें। शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी निजी स्कूली अभिभावकों पर इस तरह एक महीने से अधिक फीस जमा करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकता है। आइए आपको बताते हैं कि DoE ने जो आदेश जारी किया है, उसमें क्या कुछ कहा गया है।

DoE के आदेश में क्या कहा है?

शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक उन्हें कुछ अभिभावकों की तरफ से कई बार शिकायतें मिली कि कुछ प्राइवेट स्कूल, बिना सरकारी मदद वाले स्कूल उन्हें एक साथ 2 महीने या फिर तीन महीने की फीस एक साथ देने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके बाद आदेश जारी करके यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निजी स्कूल किसी भी अभिभावक पर एक महीने से अधिक की फीस जमा करने का दबाव नहीं बना सकता है। आदेश में यह कहा गया है कि ऐसा ट्रेंड माता-पिता पर बेवजह आर्थिक बोझ डालती है।

आदेश में फरवरी 2019 के सर्कुलर का भी जिक्र

DoE ने शुक्रवार को जो आदेश जारी किया है उसमें 15 फरवरी 2019 के एक सर्कुलर का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि उस सर्कुलर में राहुल चड्ढा और अन्य बनाम समर फील्ड स्कूल और अन्य मामले में 10 अप्रैल 2013 को हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश का जिक्र करते हुए एक महीने आधार पर फीस लेने का निर्देश दिया गया था।

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