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दिल्ली: DPS के इस ब्रांच की मान्यता रद्द, जानिए ऐसा क्यों किया गया और बच्चों पर क्या होगा असर

डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है और ये जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस बढ़ेगी तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी।

Written By: Shashi Rai @km_shashi
Published : Dec 06, 2022 01:03 pm IST, Updated : Dec 06, 2022 01:46 pm IST
दिल्ली पब्लिक स्कूल- India TV Hindi
Image Source : फाइल फोटो दिल्ली पब्लिक स्कूल

आज के समय में आसमान छूती स्कूल फीस ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इसको लेकर देशभर में कई बार आंदोलन भी होते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाता। इस बीच खबर है कि दिल्ली के रोहिणी में स्थित डीपीएस की मान्यता रद्द कर दी गई है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जिसके कारण स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ये मान्यता तब तक रद्द रहेगी, जब तक स्कूल द्वारा इस गलती को सुधार नहीं लिया जाता। 

फीस बढ़ाने के लिए क्या है शर्त?  

डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है और ये जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस बढ़ेगी तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। बताया गया कि मान्यता रद्द होने के बाद भी (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है। 

शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना नहीं बढ़ेगी फीस: कोर्ट

साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे सभी स्कूल जो डीडीए की जमीन पर बने हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करने को कहा था कि वो शिक्षा विभाग के आदेश के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते। इसके साथ ही आदेश दिया गया था कि स्कूल 2022-23 तक चलेगा, लेकिन स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं होगा और फीस वापस की जाएगी। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। 

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