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सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक मामले की याचिका की खारिज, बोला- 'हर परीक्षा को दी जा रही चुनौती'

 Published : Apr 23, 2025 12:25 pm IST,  Updated : Apr 23, 2025 12:48 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक मामले को लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट Image Source : FILE PHOTO

बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा-2025 रद्द नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की एक अर्जी खारिज कर दी है और एक अहम टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में पेपर लीक को लेकर कहा कि हर परीक्षा को चुनौती दी जा रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा को कथित पेपर लीक के मामले में चुनौती दी गई थी।

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा?

मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच ने की। उन्होंने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि देश में परीक्षाएं आज समाप्त नहीं हो रही हैं क्योंकि उन्हें हर बार चुनौती दी जा रही है। बेंच ने आगे कहा, "आप इस अदालत में बैठते हैं और महसूस करते हैं कि परीक्षाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। हर परीक्षा को चुनौती दी जा रही है। कोई भर्ती नहीं हो रही है। हर कोई एक-दूसरे की असुरक्षा का फायदा उठा रहा है।"

लॉ ट्रेंड वेबसाइट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं की ओर पेश हुए सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश और कॉलिन गोंसाल्विस ने दावा तिया पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया था और कुछ केंद्रों पर लाउडस्पीकर पर उत्तर बताने के वीडियो भी सामने आए। हालांकि बेंच ने डिजिटल सबूतों के प्रमाणिकता पर सवाल उठाए और कहा यह आरोप एक ही केंद्र बापू परीक्षा परिसर से संबंधित है, जहां पहले की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

क्या था मामला?

इस आदेश के बाद से अब तय हो गया कि बीपीएससी 70वीं सीसीई की मुख्य परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। इसके बाद परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इसके बाद छात्रों ने काफी हंगामा किया। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में अनियमितताओं के जांच और एक विशेष बोर्ड के गठन की मांग की गई थी।

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