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ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए क्या है मिनिमम एज लिमिट? कल आवेदन करने की लास्ट डेट

 Published : Oct 29, 2024 10:38 pm IST,  Updated : Oct 29, 2024 10:38 pm IST

ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कल आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दें।

ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने की कल लास्ट डेट - India TV Hindi
ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने की कल लास्ट डेट Image Source : FILE

ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। ओडिशा पुलिस का राज्य चयन बोर्ड (एसएसबी) कल यानी 30 अक्टूबर को कांस्टेबल रिक्तियों के लिए विस्तारित आवेदन विंडो को बंद कर देगा। जो लोग इन रिक्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे समय सीमा से पहले odishapolice.gov.in पर अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि पहले 13 अक्टूबर थी, लेकिन छुट्टियों के कारण इसे बढ़ा दिया गया था। ओडिशा पुलिस चयन बोर्ड ने कहा कि पंजीकरण विंडो बंद होने के बाद आवेदन फॉर्म सुधार विंडो खुलेगी।

2,030 पदों के लिए आयोजित होगी परीक्षा 

एसएसबी ने सिपाही/कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी बढ़ा दी है। हाल ही में एक नोटिस के माध्यम से, बोर्ड ने विभिन्न बटालियनों में 720 रिक्तियों को जोड़ने की जानकारी दी। अब, ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 1,360 के बजाय 2,030 के लिए आयोजित की जाएगी।

कौन नहीं है आवेदन का पात्र 

महिलाएं, ट्रांसजेंडर और बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) श्रेणी के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

क्या है आयु सीमा?

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष है। आयु सीमा निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 1 जनवरी, 2024 है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 

शैक्षिक योग्यता

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 या मैट्रिकुलेशन पास प्रमाणपत्र है। कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा में ओडिया एक विषय होना चाहिए। आवेदकों को ओडिया में बोलने, लिखने और पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।

उम्मीदवार भारतीय नागरिक होने चाहिए, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए और वे स्वस्थ होने चाहिए, तथा उनमें कोई शारीरिक दोष या शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए। आवेदकों को एक से अधिक जीवित जीवनसाथी रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत कानून या अन्य आधारों पर उन्हें इससे छूट दी जा सकती है।

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