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कंगना रनौत ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का किया रुख

 Published : Nov 23, 2020 09:02 pm IST,  Updated : Nov 23, 2020 09:07 pm IST

क्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया।

कंगना रनौत- India TV Hindi
कंगना रनौत Image Source : INSTAGRAM/KANGANARANAUT

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया। यह प्राथमिकी सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के अनुसरण में दर्ज प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी है। 

मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच करें। उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, " कंगना और रंगोली ने प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। " 

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उन्होंने कहा कि याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि पूछताछ के वास्ते पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर भी रोक लगाई जाए और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रनौत और उनकी बहन को तीसरी बार समन जारी कर 23 और 24 नवंबर को दो समुदायों के बीच कथित रूप से दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अपने बयान दर्ज कराने को कहा था। 

(इनपुट- पीटीआई)

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