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'सिर्फ रजिस्ट्रेशन से नहीं माना जाएगा हिंदू विवाह वैध, पारंपरिक रस्में हैं जरूरी', गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

 Published : Jun 30, 2026 11:49 pm IST,  Updated : Jun 30, 2026 11:52 pm IST

गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदुओं में शादी को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने सीधे कहा कि 'सिर्फ रजिस्ट्रेशन से हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जाएगा। जानिए पूरा मामला क्या है?

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : PIXABAY

गुजरात हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि 'सप्तपदी' जैसी पारंपरिक रस्में और समारोह आयोजित नहीं किए जाते हैं, तो केवल रजिस्ट्रेशन के आधार पर हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पारंपरिक समारोह, अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक अस्तित्व को शुद्ध और परिवर्तित करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला पिछले साल नवंबर में एक फैमिल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए आया है। 

सप्तपदी जैसी आवश्यक रस्म हिंदू विवाह का आधार

फैमिली कोर्ट ने पक्षों के बीच हुए कथित विवाह को अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया था, जिसे ब्रिटेन में रहने वाले एक व्यक्ति ने चुनौती दी थी। जज इलेश वोरा और जज आर टी वाच्छानी की खंडपीठ ने कहा कि सप्तपदी जैसी आवश्यक रस्म हिंदू विवाह का आधार है। यह मामला अपीलकर्ता कौशल सोनार से जुड़ा है, जिन्होंने विवाह को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। 

नहीं निभाईं कोई हिंदू रस्में

सोनार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस कथित विवाह के बारे में तब पता चला जब प्रतिवादी महिला ने उनके माता-पिता से संपर्क किया और एक विवाह प्रमाण पत्र सौंपकर दावा किया कि वह उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने प्रतिवादी के साथ कभी कोई विवाह नहीं किया, कोई हिंदू रस्में नहीं निभाईं और न ही कभी पति के रूप में उसके साथ रहे। 

महिला ने कोर्ट में कहा विवाह की नहीं हुई कोई रस्म 

हाई कोर्ट ने पाया कि जब प्रतिवादी महिला ने फैमिली कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पक्षों के बीच विवाह की कोई रस्म या समारोह नहीं हुआ था और दोनों के बीच कभी पति-पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, तो फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर गलती की। 

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सात का दिया गया हवाला

कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सात का हवाला दिया, जिसमें विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी बनाने के लिए पारंपरिक रस्मों और समारोहों का जिक्र है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि विवाह की कोई रस्म और समारोह आयोजित नहीं किया गया था, इसलिए इस मामले में हिंदू विवाह की बुनियादी और आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं। 

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