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Triple Talaq News: गुजरात में सजा का पहला मामला, तीन तलाक के मामले में क्लास-1 के अफसर को 1 साल कैद

 Reported By: Nirnay Kapoor @nirnaykapoor
 Published : May 04, 2022 07:44 pm IST,  Updated : May 04, 2022 07:44 pm IST

तीन तलाक भारत में अपराध है। तीन तलाक कानून में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। अगर मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा।

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Triple Talaq Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE

Triple Talaq News: गुजरात के बनासकांठा जिले में तीन तलाक के मामले में पालनपुर के एक कोर्ट ने एक अधिकारी को एक साल की सजा सुनाई है। अपनी पत्नी को तीन बार तलाक देने और दूसरी महिला से शादी करने वाले क्लास वन ऑफिसर को ये सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सजा के साथ आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ट्रिपल तलाक के मामले में दोषी ठहराए जाने वाला यह राज्य का पहला मामला है।

जलापूर्ति विभाग में प्रथम श्रेणी अधिकारी सरफराज बिहारी ने पत्नी को तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया था। पत्नी ने द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019 के तहत मामला दर्ज कराया था।

ट्रिपल तलाक मामले में 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान

तीन तलाक भारत में अपराध है। तीन तलाक कानून में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। अगर मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे।

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