1. Hindi News
  2. हरियाणा
  3. 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेगा 2100 रुपये, सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान

'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेगा 2100 रुपये, सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान

 Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Aug 28, 2025 03:44 pm IST,  Updated : Aug 28, 2025 03:44 pm IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि 25 सितंबर से राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की मासिक सहायता राशि दी जाएगी।

CM Nayab Singh Saini announced Under Lado Laxmi Yojana women will get Rs 2100 every month- India TV Hindi
सीएम नायब सिंह सैनी Image Source : PTI

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को राज्य में 25 सितंबर से ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादों में शामिल था। सैनी ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन यानी 25 सितंबर से लागू होगी। 

महिला लाभार्थियों को हर महीने मिलेगा 2100

सैनी के मुताबिक, इस योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर से 23 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि चाहे विवाहित हों या अविवाहित, दोनों श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का फायदा हासिल होगा। सैनी के अनुसार, ‘‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल करने का फैसला लिया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।’’ 

योजना का चरणबद्ध तरीके से होगा विस्तार

नायब सिंह सैनी ने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक आय वर्ग को भी इसमें शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का, या फिर अगर वह विवाहित है तो उसके पति का, 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि परिवार में महिला लाभार्थियों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और अगर किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 

(इनपुट-भाषा)

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। हरियाणा से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।