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ईद की छुट्टी पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, गजेटेड हॉलीडे की लिस्ट से हटाया

 Reported By: Puneet Pareenja, Edited By: Mangal Yadav
 Published : Mar 27, 2025 03:51 pm IST,  Updated : Mar 27, 2025 04:16 pm IST

हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे से चेंज करके रिस्ट्रिक्टेड होलीडे कर दिया है। हालांकि इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग छुट्टी ले सकते हैं।

सीएम नायब सिंह सैनी- India TV Hindi
सीएम नायब सिंह सैनी की फाइल फोटो Image Source : PTI

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने ईद के गजेटेड छुट्टी को चेंज करके रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला देते हुए ये बदलाव किया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं।

सरकारी आदेश में लिखी गई हैं ये बातें

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 26.12.2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि ईद-उल-फितर, 31 मार्च 2025 को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) के रूप में किया जाता है। क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 सप्ताहांत अवकाश के दिन हैं और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अंतिम दिन है। यह पत्र सभी विभागों को जारी किया गया है।

हरियाणा में ईद के दिन खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय

इस आदेश के बाद अब सरकारी के सभी सरकारी दफ्तर ईद के दिन खुले रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों को इस दौरान छुट्टी लेने की इजाजत होती है। हरियाणा में बेशक ईद को गजेटेड छुट्टी की लिस्ट से हटा दिया गया है लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं। 

रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या होता है

रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश (आरएच) है जिसे कर्मचारी चुन सकते हैं कि वे लेना चाहते हैं या नहीं। यह एक प्रकार का अवकाश है जिसके लिए कर्मचारियों के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि वे छुट्टी लेना चाहते हैं या नहीं।

बता दें कि ईद-उल-फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दिन अवकाश रद्द कर दिया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है और वर्ष के लिए वित्तीय बदलाव करने की समय सीमा भी है।

 

 

 

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