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यमुना में ‘जहर मिलाने’ का बयान, अदालत में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल

यमुना के पानी में ‘जहर मिलाने’ के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सोनीपत की अदालत ने तलब किया था। हालांकि, अरविंद केजरीवाल अदालत में पेश नहीं हुए हैं।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Feb 17, 2025 10:52 pm IST, Updated : Feb 17, 2025 11:01 pm IST
सोनीपत की अदालत में पेश नहीं हुए केजरीवाल।- India TV Hindi
Image Source : PTI सोनीपत की अदालत में पेश नहीं हुए केजरीवाल।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की की करारी हार हुई है। खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और चुनाव हार गए। हालांकि, चुनाव के बाद भी केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोनीपत की अदालत ने केजरीवाल को यमुना में ‘जहर मिलाने’ के बयान को लेकर 17 फरवरी को तलब किया था। हालांकि, केजरीवाल इस मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए हें।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, केजरीवाल को सोमवार को हरियाणा के सोनीपत जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश होना था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने 29 जनवरी को नोटिस जारी कर केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया था। ये मामला केजरीवाल के उस बयान से जुड़ा था जिसनें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा शासित राज्य ‘यमुना नदी में जहर’ मिला रहा है।

20 मार्च को अगली सुनवाई

इस मामले में शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने नोटिस न मिलने की बात कही है। वकील ने आगे के लिए समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जवाब तलब किया है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से ये भी कहा है कि उन्हें केजरीवाल के बयान वाला वीडियो भी नहीं मिला है जिसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें केजरीवाल का वीडियो, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मुहैया करवा दिए गए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 मार्च को तय की है।

क्या बोले थे केजरीवाल?

PTI के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भाजपा 'गंदी राजनीति' करके दिल्ली के लोगों को प्यासा रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था- "हरियाणा में भाजपा के लोग पानी में जहर मिला रहे हैं और इसे दिल्ली भेज रहे हैं। अगर दिल्ली के लोग यह पानी पीएंगे तो कई लोग मर जाएंगे। क्या इससे ज्यादा घिनौना कुछ हो सकता है?" केजरीवाल के इस आरोप पर हरियाणा सरकार ने मुकदमा दायर करने की बात कही थी। वहीं, निर्वाचन आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल से कहा था कि वह हरियाणा द्वारा यमुना नदी के पानी में जहर मिलाए जाने के अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करें। (इनपुट: भाषा)

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