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'डंकी रूट' पर सख्त हुई हरियाणा सरकार, पकड़े जाने पर एजेंट की खैर नहीं

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Mar 27, 2025 10:17 am IST,  Updated : Mar 27, 2025 10:53 am IST

हरियाणा सरकार ने ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैवल एजेंसियों का संचालन दंडनीय अपराध माना जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी- India TV Hindi
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी Image Source : PTI

हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को राज्य में ट्रैवल एजेंटों की अवैध गतिविधियों को रोकने के मकसद से एक अहम विधेयक पारित किया। इस विधेयक के तहत, अब बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैवल एजेंसियों का संचालन दंडनीय अपराध माना जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी ट्रैवल एजेंट को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को 18 मार्च को विधानसभा में पेश किया था, जिसका नाम "हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक, 2025" है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में सभी ट्रैवल एजेंटों को सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के ट्रैवल एजेंसियों का संचालन दंडनीय अपराध होगा।

सदन में लंबी चर्चा के बाद विधेयक पारित

इस विधेयक को पारित करने से पहले, सदन में लंबी चर्चा हुई, जिसमें विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि इसे कई सुझावों को शामिल करने के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। हालांकि, अंततः विधेयक बहुमत से पारित हो गया। यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किए जाने के बीच हुआ है। इन लोगों में से कई पंजाब और हरियाणा से थे, जिन्होंने 'डंकी रूट' के जरिए अमेरिका में प्रवेश किया।

'डंकी रूट' किसी देश में घुसने के लिए एक अवैध और जोखिम भरा तरीका है, जिसका इस्तेमाल ट्रैवल एजेंट लोगों को विदेश भेजने के लिए करते हैं। इस विधेयक के जरिए हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि राज्य के नागरिकों को ऐसी धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से बचाया जा सके।

अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रावधान

यह विधेयक पहले हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक, 2024 के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कुछ आपत्तियां जताए जाने के बाद इसे वापस ले लिया गया था। सरकार ने कहा था कि वह नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों को ध्यान में रखते हुए एक नया विधेयक लाएगी। बुधवार को सदन में पारित विधेयक में ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके अवैध एवं धोखाधड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

क्या होता है डंकी रूट?

पंजाब में एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने की क्रिया को 'डुंकी' कहते हैं। यहीं से 'डंकी रूट' शब्द चलन में आया। इस रास्ते के जरिए लोग एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं और आधिकारिक तौर पर किसी को पता नहीं चलता कि आप किस देश में हैं। दूसरी कहानी यह भी है कि अवैध तरीके से किसी देश में जाने के लिए लंबे समय तक गधे के समान पैदल चलना पड़ता है। इस वजह से भी इसे डंकी रूट (Donkey Route) कहा जाता है। साल 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' इसी पर आधारित है।

(इनपुट- भाषा)

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