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बकरीद पर अपने घर या सोसाइटी में नहीं दे सकेंगे पशु की कुर्बानी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Written by: IndiaTV Hindi Desk Published : Aug 06, 2019 05:43 pm IST, Updated : Aug 06, 2019 05:48 pm IST

बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर बोम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने घरों या सोसाइटीज में पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी है।

Bombay HC has banned slaughter of animals in private flats...- India TV Hindi
Bombay HC has banned slaughter of animals in private flats and Housing societies.

मुंबई: बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर बोम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने घरों या सोसाइटीज में पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी के मद्देनजर BMC (बृहन्मुंबई नगर निगम) ने 7000 पर्मिट जारी किए हैं, जो हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही अमान्य हो जाएंगे।

हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि बकरीद पर किसी के घर में किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया BMC की ओर से जारी किए गए पर्मिट के आधार पर निर्धारित जगह पर या फिर लाइलेंस वाली नॉजवेब मार्केट में होगी।

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