मुंबई: बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर बोम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने घरों या सोसाइटीज में पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी के मद्देनजर BMC (बृहन्मुंबई नगर निगम) ने 7000 पर्मिट जारी किए हैं, जो हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही अमान्य हो जाएंगे।
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हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि बकरीद पर किसी के घर में किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया BMC की ओर से जारी किए गए पर्मिट के आधार पर निर्धारित जगह पर या फिर लाइलेंस वाली नॉजवेब मार्केट में होगी।