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1984 सिख दंगे: जेल में बीतेगा सज्जन कुमार का नया साल, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 21, 2018 10:55 am IST,  Updated : Dec 21, 2018 03:36 pm IST

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार की अपील आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

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नई दिल्ली। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले सज्‍जन कुमार की अपील आज दिल्‍ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सज्‍जन ने अपने सरेंडर के लिए कोर्ट से 1 महीने का और वक्‍त मांगा था। बता दें कि सज्‍जन कुमार को 17 दिसंबर को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख हिंसा से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 31 दिसंबर से पहले सज्‍जन कुमार को सरेंडर करने के लिए कहा था। यानि नए साल के मौके पर सज्जन कुमार जेल में बंद होगा। 

सज्‍जन कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने में उसे अधिक समय लगेगा। साथ ही उस पर परिवार, बच्‍चों और सम्‍पत्ति से जुड़ कई जिम्‍मेदारियां हैं, ऐसे में उसे सरेंडर करने के लिए 1 महीने का और वक्‍त लगेगा। अपील में सज्‍जन ने यह भी कहा कि उसे रिश्‍तेदारों, दोस्‍तों से मिलने के लिए अधिक समय की दरकार है। 

31 से पहले करना ही होगा सरेंडर

हाईकोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद साफ है कि सज्‍जन कुमार को अब सरेंडर करना ही होगा। 17 दिसंबर को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सज्‍जन कुमार को दिल्‍ली की पालम कोलोनी राजनगर पार्ट1 में 1 से 2 नवंबर के बीच पांच सिखों की हत्‍या और राजनगर पार्ट 2 में गुरुद्वारे में आगजनी से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एक अन्‍य मामले में भी गुरुवार को सज्‍जन कुमार की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई लेकिन वकील के मौजूद न होने के चलते यह मामला 22 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। 

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