Tuesday, April 23, 2024
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कालाधन रखने वालों का नाम बताएं, 5 करोड़ रुपए का इनाम पाएं; ऐसे दें सरकार को जानकारी

कालेधन का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लौटरी लग सकती है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप किसी भी कालेधन रखने वाले की जानकारी सरकार को देते हैं तो आपको सरकार इनाम के रूप में पांच करोड़ रुपए देगी।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: January 14, 2021 8:44 IST
Earn up to Rs 5 crore by reporting black money to Income Tax department- India TV Hindi
Image Source : PTI कालेधन का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लौटरी लग सकती है।

नई दिल्ली: कालेधन का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लौटरी लग सकती है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप किसी भी कालेधन रखने वाले की जानकारी सरकार को देते हैं तो आपको सरकार इनाम के रूप में पांच करोड़ रुपए देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने पर तो जानकारी देने वाले के नाम का भी खुलासा हो जाएगा। तो घबराइए मत कालेधन की जानकारी देने वाले का नाम भी गोपनीय रखने का आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया है।

कालेधन की जानकारी देने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू

बता दें कि आयकर विभाग ने कालेधन की जानकारी देने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर सोमवार को ‘टैक्स चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी’ लिंक को चालू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की देश या विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति के अलावा टैक्स चोरी की जानकारी दे सकता है।

कोई भी व्यक्ति कर सकता है शिकायत
आयकर विभाग के लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इस शिकायत के लिए आपके पास स्थायी खाता संख्या (PAN) या आधार नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास यह दोनों नहीं है, तो भी आप कालेधन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन ब्लैक मनी की जानकारी देने के बाद आपको ओटीपी आधारित वैद्यीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

5 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान
शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट नंबर देगा और उससे शिकायतकर्ता वेबलिंक पर उसके द्वारा की गई शिकायत पर होने वाले कार्रवाई की स्थिति देख सकेगा। इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति ‘मुखबिर अथवा भेदिया’ भी बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा। वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपए और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है।

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