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बिहार: चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव दोषी करार, 6 सितंबर को सजा का ऐलान

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Aug 31, 2017 07:47 pm IST,  Updated : Aug 31, 2017 08:02 pm IST

बिहार के चर्चित रोडरेज मामले में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोप में गुरुवार को गया की एक अदालत ने जेडीयू की पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत इन चारों आरोपियों की सजा

rocky yadav- India TV Hindi
rocky yadav

गया: बिहार के चर्चित रोडरेज मामले में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोप में गुरुवार को गया की एक अदालत ने जेडीयू की पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत इन चारों आरोपियों की सजा 6 सितंबर को तय करेगी।

गया व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्य आरोपी रॉकी यादव को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने रॉकी के अलावा उसके भाई राजीव उर्फ टेनी यादव और जेडीयू से निलंबित पूर्व एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को भी हत्या का दोषी करार दिया।

लोक अभियोजक सरताज अली खान ने बताया कि इस मामले में अदालत ने आरोपी रॉकी के पिता बिंदी यादव को भादंवि की धारा 212 और 177 के तहत आरोपी को शरण देने का दोषी ठहराया है।

गया शहर में सात मई, 2016 को 12वीं का छात्र आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से घर लौट रहा था, रास्ते में पीछे से आ रही जेडीयू की एमएलसी के बेटे की कार को साइड न देने पर एमएलसी के बेटे रॉकी ने ओवरटेक कर आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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