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J&K के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि तीन महीने और बढ़ी

 Reported By: Bhasha
 Published : Dec 14, 2019 05:02 pm IST,  Updated : Dec 14, 2019 10:25 pm IST

केंद्र ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा हटाने और उसके विभाजन की घोषणा की थी और उसी दिन से फारूक अब्दुल्ला हिरासत में हैं। नेशनल कांफ्रेस (नेकां) के नेता पर सख्त जन सुरक्षा कानून (पीएसए) पहली बार 17 सितंबर को लगाया गया था।

Farooq Abdullah- India TV Hindi
अपनी पत्नी के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला  Image Source : PTI (FILE)

श्रीनगर। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में तीन बार मुख्यमंत्री रहे फारुक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि शनिवार को तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गई और वह उपकारागार में परिवर्तित अपने घर में रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अब्दुल्ला पांच बार सांसद रहे हैं।

केंद्र ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा हटाने और उसके विभाजन की घोषणा की थी और उसी दिन से वह हिरासत में हैं। नेशनल कांफ्रेस (नेकां) के नेता पर सख्त जन सुरक्षा कानून (पीएसए) पहली बार 17 सितंबर को लगाया गया था, जिसके कुछ ही घंटे बाद एमडीएमके नेता वाइको की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई करने वाला था।

याचिका में वाइको ने आरोप लगाया था कि नेकां नेता को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि नेकां अध्यक्ष पर पीएसए के ‘सरकारी आदेश’ के तहत मामला दर्ज किया गया है जो किसी व्यक्ति को बगैर सुनवाई के तीन से छह महीने तक जेल में रखने की इजाजत देता है।

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