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दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद आतंकी घोषित, नए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत हुआ संभव

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 04, 2019 03:53 pm IST,  Updated : Sep 04, 2019 05:11 pm IST

जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद, मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और जकी उर रहमान लखवी को नए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकवादी घोषित दिया गया है।

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Masood Azhar, Hafiz Saeed, Dawood Ibrahim, Zaki-ur-Rehman Lakhvi declared terrorists under the amended Unlawful Activities Prevention Act.

नई दिल्ली: जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद, मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और जकी उर रहमान लखवी को नए आतंकवाद निरोधक कानून (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) के तहत आतंकवादी घोषित दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी को आतंकी सूची में डालने की बात कही है।

बता दें कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) को सदन के हाल ही में हुए सत्र में पास किया गया था, जिसके बाद पहली बार इसके तहत कार्रवाई करते हुए किसी को आंतकी घोषित किया गया है। इस कानून के मुताबिक इंडिविजुअल को आतंकी घोषित किया जा सकता है। इससे पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही आतंकी घोषित कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और जकी उर रहमान लखवी का नाम नए कानून के तहत बनाई गई आतंकियों की सूची में आने के बाद एजेंसी इनपर और पुख्ता तरीके से कार्रवाई कर सकेंगी। खबर है कि आने वाले दिनों में और नामों को भी इस सूची में जोड़ा जाएगा।

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