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घरों में सोना रखने की लिमिट तय, पुश्तैनी गहनों पर नहीं लगेगा टैक्स

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 01, 2016 04:10 pm IST,  Updated : Dec 01, 2016 07:06 pm IST

केंद्र सरकार ने घरों में सोना रखने की लिमिट तय कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आज बड़ा ऐलान किया है। शादीशुदा महिलाएं घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना घरों में रख सकती हैं।

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घरों में सोना रखने की लिमिट तय कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आज बड़ा ऐलान किया है। शादीशुदा महिलाएं घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना घरों में रख सकती हैं। जबकि पुरुष 100 ग्राम तक सोना घर में रख सकते हैं।  वहीं पुश्तैनी गहनों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। सोने में ब्लैकमनी का भारी निवेश होने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।

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ज्यादा सोना पाया गया तो देना होगा टैक्स

​लोकसभा से पास नए टैक्सेशन कानून के तहत इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। यह बिल राज्यसभा में विचाराधीन है। इसके मुताबिक अघोषित आय की जांच के दौरान अगर घर में सोना तय लिमिट से ज्यादा पाया गया तो उस पर टैक्स देना होगा।

नए टैक्स प्रावधान की अहम बातें:-

  • पुश्तैनी गहनों पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा
  • घोषित आय से खरीदे गए सोने पर टैक्स नहीं लगेगा
  • एग्रीकल्चर इनकम से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा
  • टैक्स अथॉरिटीज की जांच में अघोषित आय से खरीदे गए सोने पर टैक्स देना होगा
  • विवाहित महिलाओं के पास 500 ग्राम से ज्यादा सोना पाया गया तो टैक्स देना होगा
  • अविवाहित महिलाओं के पास 250 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए
  • पुरुष 100 ग्राम तक ज्वैलरी रख सकते हैं। इससे ज्यादा ज्वैलरी पाया गया तो टैक्स देना होगा

किन लोगों पर सरकार लेगी एक्शन
जिन लोगों कालेधन का इस्तेमाल सोना खऱीदने में किया है ऐसे लोग सरकार की रडार  पर हैं। इनकम टैक्स की जांच में अगर यह पाया जाता है कि आपने कालेधन का निवेश सोना खरीदने में किया है तो फिर नए टैक्सेशन लॉ के तरहत सरकार भारी जुर्माना वसूलेगी। सोने की तय लिमिट के मुताबिक जांच एजेंसियां जुर्माना वसूलेंगी। जिसमें विवाहित महिलाओं के पास 500 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए। अविवाहित युवतियों को पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए।

पढ़ें:- ​घर में सोना रखने की लिमिट तय कर सकती है सरकार: सूत्र

इन लोगों को टेंशन फ्री रहने की जरूरत
जिन लोगों के पास घोषित आय है उनके लिए किसी तरह का टेंशन नहीं है। आयकर विभाग पुश्तैनी गहनों पर टैक्स नहीं लेगा। आपने अगर घोषित आय के दायरे में ज्वैलरी खरीदी है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तय सीमा से ज्यादा ज्वैलरी होने पर आपको अपने इनकम का हिसाब देना होगा। चूंकि आपने घोषित आय से ज्वैलरी खरीदी है इसलिए आप पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी।

सोशल मीडिया से फैल रहा था भ्रम
सोशल मीडिया पर चल रही खबरों से तरह-तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही थीं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सोना रखने के संबंध में तस्वीर साफ की। इसका जिक्र नए इनकम टैक्स कानून (संशोधन) में शामिल है जिसे लोकसभा से पास कर दिया गया है और यह राज्यसभा में विचाराधीन है। 

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