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RBI: अंबानी और महिंद्रा जैसे बड़े घराने नहीं खोल पाएंगे बैंक!

 Written By: India TV News Desk
 Published : May 06, 2016 05:11 pm IST,  Updated : May 06, 2016 05:11 pm IST

अब 10 साल का पेशेवर अनुभव रखने वाले पूर्ण बैंकों को प्रवर्तित कर सकेंगे, लेकिन इसमें बड़े उद्योग घराने सिर्फ निवेशक के रूप में शामिल हो सकते हैं।

RBI- India TV Hindi
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मुंबई: मांग के अनुसार लाइसेंस व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्रस्ताव किया है कि 10 साल का पेशेवर अनुभव रखने वाले पूर्ण बैंकों को प्रवर्तित कर सकेंगे, लेकिन इसमें बड़े उद्योग घराने सिर्फ निवेशक के रूप में शामिल हो सकते हैं। इन बड़ी कंपनियों को 10 प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी रखने की अनुमति होगी।

शुक्रवार को जारी दिशानिर्देशों के मसौदे से कई उद्योग घरानों की योजना को चोट पहुंचेगी, जो पिछले दौर में यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस हासिल करने की दौड़ में पिछड़ गए थे और अपना खुद का बैंक स्थापित करने के लिए मांग के अनुसार लाइसेंस यानी ऑन टैप लाइसेंस व्यवस्था का इंतजार कर रहे थे।

यूनिवर्सल या सार्वभौमिक बैंकों पर पूर्व के नियमों से हटते हुए दिशानिर्देशों के मसौदे में कहा गया है कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में दस साल का अनुभव रखने वाले निवासी या पेशेवर यूनिवर्सल बैंकों को प्रवर्तित कर सकेंगे।

दिशानिर्देशों में बड़े उद्योग घरानों को पात्र इकाइयों से बाहर रखा गया है। हालांकि, उन्हें बैंकों में चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से कम तक निवेश करने की अनुमति होगी। रिजर्व बैंक ने चुकता इक्विटी पूंजी 500 करोड़ रुपए तय की है।

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