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बिना AC वाले होटल से खाना पैक कराकर ले जाने पर भी लगेगा 18% जीएसटी

 Reported By: Bhasha
 Published : Aug 13, 2017 05:44 pm IST,  Updated : Aug 13, 2017 05:46 pm IST

किसी होटल का एक हिस्सा अगर एयर कंडीशनर एसी है तो वहां से खाना पैक कराकर ले जाने या उसके गैर-एसी क्षेत्र में भोजन करने पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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नई दिल्ली: किसी होटल का एक हिस्सा अगर एयर कंडीशनर एसी है तो वहां से खाना पैक कराकर ले जाने या उसके गैर-एसी क्षेत्र में भोजन करने पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

एक जुलाई से लागू माल एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था में गैर-एसी रेस्तरां में खाने पर 12 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान किया गया है। वहीं एसी रेस्तरां और शराब परोसने का लाइसेंस रखने वालों से 18 प्रतिशत जबकि पांच सितारा होटलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी ने जीएसटी पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू के जरिये स्पष्ट किया है कि जिस रेस्तरां-सह-बार की पहली मंजिल एयर कंडीशनर है और उसका उपयोग खाना तथा शराब परोसने में किया जाता है जबकि भू-तल में केवल खाना परोसा जाता है और वह एसी नहीं है तो भी जीएसटी लगेगा।

सीबीईसी के अनुसार चाहे खाने की आपूर्ति पहली मंजिल या दूसरी मंजिल से हो, ऐसे मामले में कर 18 प्रतिशत की दर से लगेगा। इसमें कहा गया है, अगर किसी रेस्तरां का कोई हिस्सा एसी है तो उस रेस्तरां से आपूर्ति होने वाली सभी चीजों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

ऐसे रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जाने के संदर्भ में सीबीईसी ने स्पष्ट किया है, खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा, ऐसे रेस्तरां एकमुश्त योजना के लिये पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे शराब भी परोस रहे हैं।

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