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SC का आदेश, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम/पहचान का खुलासा न किया जाए

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 11, 2018 12:25 pm IST,  Updated : Dec 11, 2018 12:26 pm IST

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम या उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

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उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम या उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। Image Source : PTI

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम या उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान को किसी भी रूप में उजागर नहीं किया जाए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले, ऐसे मामले भी जिनमें आरोपी नाबालिग हो, उनकी प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में बलात्कार पीड़िताओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है। SC ने कहा कि इस मानसिकता में बदलाव होना ही चाहिए।' 

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने ये भी कहा हर जिले में रेप पीड़िताओं के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनना चाहिए। जहां रेप से संबंधित मुद्दों का समाधान होना चाहिए और पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

(इनपुट- भाषा)

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