Tuesday, April 23, 2024
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निरंजनी अखाड़े ने किया 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति का ऐलान, उत्तराखंड सरकार ने लागू कीं नई पबंदियां

उत्तराखंड के हरिद्वार में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार के चलते पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 15, 2021 23:56 IST
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Image Source : PTI REPRESENTATIONAL कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को कई नई पाबंदियां लागू की हैं।

देहरादून: उत्तराखंड के हरिद्वार में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार के चलते पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है। अखाड़े के कुंभ मेला प्रभारी एवं सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रसार तेज हो गया है और साधु-संत एवं श्रद्धालु इसकी चपेट में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि निरंजनी अखाड़े के साधु संतों की छावनियां 17 अप्रैल को खाली कर दी जाएंगी। इस बीच कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को कई नई पाबंदियां लागू की हैं। 

महाकुंभ क्षेत्र में लागू होंगे पूर्व के नियम

सरकार ने वायरस के नियंत्रण के लिए कोचिंग संस्थान और स्पा को खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए विवाह तथा अन्य समारोहों में 200 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक जैसे कई उपाय लागू किए हैं। देहरदान में जारी एक आदेश में प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि सभी धार्मिक, राजनीतिक और विवाह जैसे सामाजिक समारोहों में 200 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि, हरिद्वार महाकुंभ क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देश लागू होंगे। शुक्रवार से प्रभावी होने वाले इस आदेश में मुख्य सचिव ने कहा कि बस, विक्रम, आटो, रिक्शा आदि सार्वजनिक वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे जबकि जिम, सिनेमा हॉल, रेस्तरां तथा बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

कुछ विशेष कामों के लिए मिलेगी छूट
आदेश के मुताबिक, सूबे में स्विमिंग पूल और स्पा भी नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट (निषिद्ध क्षेत्र) और माइक्रोकंटेनमेंट क्षेत्रों में सभी प्रकार के समारोह, सार्वजनिक वाहनों के संचालन, सिनेमा हाल, जिम, रेस्टोरेंटों के खुलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू के दौरान केवल कुछ आवश्यक कार्यों के लिए ही आवागमन की छूट रहेगी। आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन करना होगा और ऐसा न करने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम सहित अन्य कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एक दिन में आए थे 2220 नए मामले
बता दें कि गुरुवार को सूबे में एक दिन में सबसे ज्यादा 2220 नए मामले सामने आए थे और 9 मरीजों की मौत हो गई थी। सबसे 914 कोविड मरीज देहरादून में मिले जबकि हरिद्वार में 613, नैनीताल में 156 और पौड़ी गढवाल में 105 नए संक्रमित मिले।

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