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"मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दें", केरल के शिक्षा मंत्री ने ईसाई स्कूल को दिए निर्देश

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Oct 14, 2025 07:49 pm IST,  Updated : Oct 14, 2025 07:56 pm IST

केरल हिजाब विवाद को लेकर केरल के शिक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ईसाई स्कूल को निर्देश दिए कि मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दें।

Kerala Education Minister- India TV Hindi
केरल हिजाब विवाद को लेकर केरल के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा निर्देश Image Source : PTI/KERALA EDUCATION MINISTRY WEBSITE

तिरुवनंतपुरम: केरल के शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने ईसाई स्कूल को निर्देश दिया है कि वह मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने वाले केरल में किसी भी छात्रा को ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने मंगलवार को कोच्चि स्थित एक ईसाई संचालित निजी स्कूल को निर्देश दिया कि वह वहां पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की को अपना धार्मिक स्कार्फ़ पहनकर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि केरल, जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देता है, में किसी भी छात्रा को ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे छात्रा और उसके अभिभावकों को संस्थान में 'हिजाब' (धार्मिक स्कार्फ) पहनकर आने के कारण हुई मानसिक परेशानी का समाधान करें।

ईसाई स्कूल को बुधवार तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया

शिवनकुट्टी के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्हें (स्कूल) बुधवार सुबह 11 बजे तक इस संबंध में मंत्री को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। शिवनकुट्टी ने बयान में स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने वाले केरल में किसी भी छात्र को ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए।

उनके निर्देश एर्नाकुलम शिक्षा उपनिदेशक द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद आए, जिसमें कहा गया था कि स्कूल अधिकारियों की ओर से गंभीर चूक हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छात्रा को सिर पर स्कार्फ़ बांधने के कारण कक्षा में आने की अनुमति न देना एक गंभीर कदाचार और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।

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