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केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों को किया बैन, कहा- आतंकी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार में हैं दोनों शामिल

 Published : Mar 11, 2025 06:15 pm IST,  Updated : Mar 11, 2025 08:57 pm IST

पिछले महीनों में जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। सरकार इन आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने में जुटी हुई है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : FILE PHOTO

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर स्थित अवामी एक्शन कमेटी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।

सरकार ने 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध

इन दो संगठनों में उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और मसरूर अब्बास अंसारी नीत जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) शामिल हैं। केंद्र सरकार ने एएमसी और जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन दोनों संगठन को अगले पांच सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इसके सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहे हैं।

देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में भी संलिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। एक अन्य अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि जेकेआईएम गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। 

जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा 

गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी दुष्प्रचार में लिप्त पाए गए हैं। दोनों अधिसूचना में कहा गया है कि सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने दोनों संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। (भाषा के इनपुट के साथ)

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