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सिंगल पैरेंट्स के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बच्चों के देखभाल के लिए मिलेगी 700 दिन से ज्यादा की छुट्टी

 Published : Aug 09, 2023 10:47 pm IST,  Updated : Aug 09, 2023 11:09 pm IST

अगर आप सिंगल पैरेंट्स हैं और आपको अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम निकालने के लिए मुश्किल हो रही है तो परेशान न हो। आपके के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आपको बच्चों के पालन के लिए सात सौ दिन से ज्यादा छुट्टी मिलेगी।

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बच्चों के देखभाल के लिए मिलेगी सात सौ दिन से ज्यादा की छुट्टी Image Source : FREEPIK

अक्सर देखा गया है कि अगर आप सिंगल पैरेंट हैं और किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी भी है, तो आपको बच्चों की देखभाल करने में बॉस से छुट्टी लेने में खूब मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको कैसे भी करके छुट्टी मिलेगी तो वो भी बहुत कम दिन के लिए। ऐसे में बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। इस बड़ी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज इस फैसले को लेकर कहा कि महिला और सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए 730 दिनों तक के लिए छुट्टी मिलेगी। सरकार ने लोकसभा में यह भी कहा कि महिला या सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का अधिकार है।

18 साल तक के बच्चे तक लागू

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि सिविल सेवाओं और पदों पर कार्यरत महिला सरकारी कर्मचारी और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 43-सी के तहत बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) के लिए पात्र हैं। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, 18 साल की आयु तक के दो बड़े बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिन तक और दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है। जानकारी दे दें कि अब तक, पुरुष जन्म या गोद लेने के 6 महीने के भीतर 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। साल 2022 में महिला पैनल ने माताओं पर बोझ कम करने के लिए पितृत्व अवकाश बढ़ाने की मांग रखी थी।

सिक्किम सरकार भी दे रही छुट्टी

जानकारी के मुताबिक, यह ऐलान सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के उस बयान के कुछ हफ्ते बाद आई है जिसमें कहा गया था कि सिक्किम सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी। सीएम तमांग ने कहा था कि इस लाभ से सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवारों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी। भारत में, माता-पिता की छुट्टी मातृत्व लाभ एक्ट 1961 द्वारा शासित होती है, जो कामकाजी महिलाओं को 6 माह के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति देती है।

कई देशों में मिलती है छुट्टी

यह अवकाश दुनिया में पितृत्व अवकाश नियमों के मुताबिक समानता लाने की दिशा में पहला कदम है। सिंगापुर अपने कर्मचारियों को दो हफ्ते की सवैतनिक पितृत्व अवकाश देता है। वहीं, स्पेन 16 हफ्ते के पितृत्व अवकाश प्रदान करता है, जबकि स्वीडन में माता-पिता के अवकाश में पिताओं के लिए तीन महीने रिजर्व हैं। फिनलैंड मां और बाप दोनों को 164 दिन की छुट्टी देता है। अमेरिका में, कानूनन कोई पितृत्व अवकाश नहीं मिलता है, पर कनाडा माता-पिता के लिए पांच अतिरिक्त हफ्ते की छुट्टी (40 सप्ताह के लिए) देता है। वहीं, यूके 50 हफ्ते तक की शेयरिंग पैरेंटल लीव की अनुमति प्रदान करता है।

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