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मनीष सिसोदिया को मिलेगी जमानत या तिहाड़ में ही रहेंगे कैद? शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

 Published : Jul 13, 2023 08:04 pm IST,  Updated : Jul 13, 2023 08:16 pm IST

मनीष सिसोदिया की याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक कैविएट दायर कर अपना पक्ष पेश करने का मौका देने का अनुरोध किया है।

Supreme Court, Manish Sisodia- India TV Hindi
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर SC करेगा सुनवाई Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के लिए शुक्रवार का दिन बेहद ही अहम है। सुप्रीम कोर्ट दिल्‍ली आबकारी नीति घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सिसोदिया की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ आप नेता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उन फैसलों को चुनौती दी गई है, जिनमें उन्हें सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे अलग-अलग मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार 

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को विशेष अनुमति याचिकाओं को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ईडी द्वारा जांच किए जा रहे धन शोधन के आरोपों के संबंध में उन्हें जमानत देने से इनकार के बाद पिछले सप्‍ताह शीर्ष अदालत का रुख किया था। अदालत की एक खंडपीठ ने 3 जुलाई को यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

सीबीआई ने 26 फरवरी और ईडी ने 9 मार्च को किया था गिरफ्तार 

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 7 जुलाई को कहा कि उसने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। अप्रैल में विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं।

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