Thursday, April 25, 2024
Advertisement

Delhi's Patiala House Court: जैकलीन फर्नांडिज को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत

Delhi's Patiala House Court: 200 करोड़ के ठगी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जैकलीन फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी है।

Pankaj Yadav Edited By: Pankaj Yadav @pan89168
Published on: September 26, 2022 23:22 IST
Jacqueline Fernandez- India TV Hindi
Image Source : ANI Jacqueline Fernandez

Highlights

  • जैकलीन फर्नांडिज को मिली अंतरिम जमानत
  • दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi's Patiala House Court: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज को सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने अभिनेत्री की नियमित जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब भी मांगा है। फर्नांडिज ने ‘‘खुद के परिस्थितियों का शिकार होने’’ का दावा किया। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फर्नांडिज को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय की। 

श्रीलंकाई नागरिक फर्नांडिज ने अपनी नियमित जमानत याचिका में कहा कि वह 2009 से भारत में कर चुका रही हैं और उनकी ‘‘पेशेवर साख तथा भविष्य में किए जाने वाले कामों का सहज रूप से इस देश से संबंध है।’’ उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने जब भी उन्हें बुलाया है, वह उसके समक्ष पेश हुई हैं और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की संबंधित धाराओं के तहत उनका बयान पांच बार दर्ज किया गया है। याचिका में कहा गया है कि अदालत द्वारा उन्हें दी गई अनुमति की शर्तों के अनुसार उन्होंने विदेश यात्रा की तथा सभी शर्तों का पालन किया है। इसमें कहा गया है कि वह जनवरी 2021 में पहली बार सुकेश चंद्रशेखर से मिली थीं और ‘‘वह परिस्थितियों का शिकार’’ हुई हैं। 

जैक्लीन ने कहा- मुझे नहीं पता था कि ये गिफ्ट क्राइम के पैसों से दे रहा है

याचिका के अनुसार, ‘‘रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों से यह साबित हो जाएगा कि सुकेश चंद्रशेखर ने याचिकाकर्ता को निशाना बनाया और उन्होंने उक्त आरोपी को उसकी कथित तौर पर गलत तरीके से अर्जित धन के शोधन में मदद करने में कोई भूमिका नहीं निभायी।’’ याचिका में कहा गया है कि बल्कि वह मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर तथा उसकी साथी द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों की एक अन्य पीड़िता हैं, जिन्होंने अपनी असल पहचान के बारे में लगातार झूठ बोला तथा उन्हें (और उनके परिवार) को महंगे तोहफे देकर या इनका स्रोत बताए बिना ऐसा करने का दावा करके उनके निजी एवं पेशेवर जीवन पर अनावश्यक प्रभाव डाला।’’ इसमें कहा गया है कि हालांकि, अभिनेत्री ने कोई तोहफा नहीं मांगा था और न ही उन्हें यह पता था कि यह अपराध से अर्जित धन से खरीदे गए हैं। 

अभिनेत्री ने सुकेश से गिफ्ट लेना स्वीकार किया -ED 

इससे पहले, 31 अगस्त को न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ED द्वारा दाखिल एक पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए फर्नांडिज को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले की जांच के संबंध में कई बार फर्नांडिज को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। ED के पहले आरोप पत्र और एक पूरक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उनका उल्लेख नहीं था। हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडिज और अभिनेत्री नोरा फतेही के बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था। ईडी के मुताबिक, फर्नांडिज और फतेही को चंद्रशेखर की तरफ से लग्जरी कारें और अन्य महंगे उपहार मिले थे, जिसके सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई।

ED ने कहा कि फर्नांडिज के बयान 30 अगस्त और 20 अक्टूबर, 2021 को दर्ज किए गए थे, जिनमें उन्होंने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी। एजेंसी के अनुसार फतेही के बयान 13 सितंबर और 14 अक्टूबर, 2021 को दर्ज किए गए थे और उन्होंने भी कथित ठग व उनकी पत्नी अभिनेत्री लीना पॉलोज से उपहार प्राप्त करने की बात कबूल की थी। 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement