Friday, April 26, 2024
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी के करीबी सहयोगी से पूछताछ की

पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वह राहुल गांधी के शोध दल की अगुवाई करते हैं। संघीय जांच एजेंसी ने 25 जनवरी को 35 वर्षीय गोखले को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को समन भेजा था।

IndiaTV Hindi Desk Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 04, 2023 15:08 IST
राहुल गांधी- India TV Hindi
Image Source : PTI राहुल गांधी

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।  इस मामले में ईडी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि सवाई से इस सप्ताह की शुरुआत में तीन दिन तक पूछताछ की गई। उसे अहमदाबाद में गोखले के साथ बैठाकर भी पूछताछ की गई। 

पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वह राहुल गांधी के शोध दल की अगुवाई करते हैं। संघीय जांच एजेंसी ने 25 जनवरी को 35 वर्षीय गोखले को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को समन भेजा था। गोखले को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह इंटरनेट के माध्यम से लोगों से धन जुटाने (क्राउड फंडिंग) में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गुजरात पुलिस की हिरासत में थे। 

ईडी ने उस दिन गोखले को रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध करते हुए अहमदाबाद की एक अदालत को बताया था कि जब गोखले से एक साल से अधिक समय में उनके बैंक खाते में जमा कराए गए करीब 23.54 लाख रुपये के बारे में पूछा गया तो गोखले ने बताया था कि ‘‘यह पैसा सोशल मीडिया संबंधी काम और अन्य काम के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलंकार सवाई ने दिया था।’’ ईडी ने अदालत में बताया कि यह पूछने पर कि सवाई ने उन्हें नकदी क्यों दी, गोखले ने बताया था कि केवल सवाई इस बात का जवाब दे सकते हैं। 

ईडी ने आरोप लगाया कि गोखले के खाते में यह नकदी तब जमा कराई गई, जब वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य थे। ऐसा बताया जा रहा है कि सवाई से इन घटनाओं को लेकर पूछताछ की गई और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूछताछ करने और दोनों का आमना-सामना कराने से भी धन के लेनदेन का पता नहीं चला, क्योंकि सवाई ने कोई भी नकद भुगतान करने से कथित तौर पर इनकार किया है। गोखले के खिलाफ धन शोधन का मामला गुजरात पुलिस की प्राथमिकी से निकला है। ईडी इस मामले में और लोगों से पूछताछ कर सकती है।

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