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भारत आने के बाद तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर, NIA ने किया गिरफ्तार

 Reported By: Kumar Sonu Edited By: Malaika Imam
 Published : Apr 10, 2025 08:33 pm IST,  Updated : Apr 10, 2025 08:59 pm IST

मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

भारत पहुंचा तहव्वुर राणा - India TV Hindi
भारत पहुंचा तहव्वुर राणा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार शाम को ताहव्वुर हुसैन राणा, जो 26/11 मुंबई आतंक हमले का मुख्य साजिशकर्ता है, को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) पर गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी राणा की संयुक्त राज्य अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण के बाद की गई।

शिकागो में रहता था राणा

एनआईए ने वर्षों के निरंतर और ठोस प्रयासों के बाद राणा के प्रत्यर्पण को सुरक्षित किया था और अमेरिका से प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए उसकी आखिरी कोशिशें भी असफल हो गईं। ताहव्वुर राणा को अमेरिकी के लॉस एंजिल्स से दिल्ली एक विशेष विमान से लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और NIA की टीमें थीं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। जैसे ही वह विमान से बाहर निकला, NIA जांच टीम ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। राणा एक कनाडाई नागरिक है, जो पाकिस्तानी मूल का है और वे मुख्य रूप से शिकागो (अमेरिका) में रहता था।

राणा की कानूनी अपीलें नाकाम 

भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की समन्वित प्रयासों के साथ-साथ अमेरिकी अधिकारियों के सहयोग से NIA ने इस प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। राणा को अमेरिकी न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जहां NIA ने भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत इसकी कार्यवाही शुरू की थी। राणा की प्रत्यर्पण याचिका के खिलाफ उसकी कई कानूनी अपीलें और प्रयास असफल हो गए, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में की गई आपातकालीन याचिका भी शामिल थी।

मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता

राणा पर आरोप है कि उसने डेविड कोलमैन हेडली (दाऊद गिलानी), आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हिजबुल मुजाहिदीन (HUJI) के आतंकवादियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में हुए भयावह आतंकवादी हमले की साजिश रची थी, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे।

भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को 'आतंकवादी संगठन' के रूप में घोषित किया है, जो भारतीय कानून के तहत अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित हैं।

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