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मंगलूरु: नौकरी ढूंढ़ रही महिला को नशीला पेय पिलाकर रेप का आरोप, तीन आरोपी हिरासत में

 Reported By: T Raghavan, Edited By: Shakti Singh
 Published : Apr 18, 2025 07:49 am IST,  Updated : Apr 18, 2025 07:49 am IST

पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसे होश आया तो वह एक कार में तीन लोगों के साथ थी। ऐसे में उसने सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जाहिर की है।

Rape Accused- India TV Hindi
मामले की जांच करते पुलिसकर्मी Image Source : INDIA TV

कर्नाटक के दक्षिण कन्नडा जिले में पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला ने तीन युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि ऑटो ड्राइवर ने पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर उसे बेहोश किया था और जब वह होश में आई तो एक कार में तीन लोगों के साथ थी। महिला ने आशंका जताई कि बेहोशी के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया होगा। पुलिस के मुताबिक बीते बुधवार 20 साल की एक युवती एक परिचित पुरुष के साथ ट्रेन से मंगलुरु पहुंची। उसके बयान के अनुसार, वह रोजगार की तलाश में शहर आई थी।

महिला मूल रूप से कूच बिहार, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और हाल ही में केरल में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रही थी। मंगलुरु पहुंचने के बाद उसके और उसके सहयोगी के बीच विवाद हो गया, जिसमें उसका मोबाइल फोन टूट गया। इसके बाद वह एक ऑटो-रिक्शा में सवार हो गई। ऑटो ड्राइवर उसे एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर ले गया और फोन ठीक कराने में उसकी मदद की। उसने उसे खाना भी दिया। लड़की ने कहा कि वो वेस्ट बंगाल जाना चाहती है, जिसके बाद ऑटो चालक उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए सहमत हो गया।

नशीला पदार्थ पिलाकर कार में ले गया

महिला ने आरोप लगाया है कि ऑटो चालक ने उसे नशीला पदार्थ दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे कुछ होश आया तो उसने खुद को एक कार में पाया, जिसमें ऑटो चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे थे। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी उसे सड़क किनारे छोड़कर चले गए। वह पास के एक घर में पहुंची, जहां के निवासियों ने पुलिस हेल्पलाइन (112) पर संपर्क किया।

पुलिस ने तीनों आरिपियों को पकड़ा

तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारी उसे पुलिस स्टेशन ले गए और नशे के लक्षण देखते हुए उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। होश में आने के बाद पीड़िता ने पुलिस से कहा कि उसे संदेह है कि बेहोशी की अवधि के दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न/बलात्कार किया गया होगा। उल्लाल पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 51/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 140(2), 352, 351(1), 115(2), 64, 309(6), 70 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है और कतिथ तीनों आरोपियों ऑटो ड्राइवर प्रभुराज और उसके 2 दोस्तों मिथुन और मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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