Tuesday, January 13, 2026
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गोवा के नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में सरकार! उठा सकती है ये कदम

गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड के मुख्य आरोपी और मालिक सौरभ-गौरव लूथरा पर शिकंजा कसता जा रहा है। MEA, इन दोनों के पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा है।

Reported By : Vijai Laxmi Edited By : Vinay Trivedi Published : Dec 10, 2025 11:44 pm IST, Updated : Dec 10, 2025 11:56 pm IST
goa night club- India TV Hindi
Image Source : PTI गोवा के नाइट क्लब के मालिकों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

नई दिल्ली: गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के मामले में सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। बुधवार को सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय, गोवा के उस नाइट क्लब के मुख्य आरोपी और मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के पासपोर्ट को रद्द करने के बारे में विचार कर रहा है, जहां भीषण आग लगने से 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय को गोवा सरकार की तरफ से गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को लेकर एक लेटर भेजा गया है। मंत्रालय मौजूदा नियमों के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट रद्द करने की अपील की जांच कर रहा है।

थाईलैंड भाग गए सौरभ और गौरव लूथरा

गोवा के अरपोरा में मौजूद नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा 6 दिसंबर की रात को घटना के बाद से थाईलैंड भाग गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इस बीच, बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के को-ओनर में से एक अजय गुप्ता को ट्रॉजिट रिमांड पर दिल्ली से गोवा लेकर आया गया।

को-ओनर गुप्ता को गोवा ले गई पुलिस

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोवा पुलिस अजय गुप्ता को लेकर प्लेन से मोपा पहुंची फिर उसे आगे की जांच के लिए उसे अंजुना के थाने में ले गई। इससे पहले दिन में जम्मू के रहने वाले अजय गुप्ता को दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के सामने पेश किया गया, जिन्होंने गोवा पुलिस को उन्हें  ले जाने के लिए 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी।

सौरभ और गौरव लूथरा को नहीं मिली राहत

जान लें कि अजय गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा, आग की घटना के तुरंत बाद से थाईलैंड के फुकेत में भाग गए। बुधवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से मनाकर दिया। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए तय की है।

(इनपुट- भाषा)

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