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संसद की सुरक्षा में चूक: मास्टरमाइंड ललित झा ने व्हाट्सएप पर कई लोगों को भेजा था वीडियो

 Published : Dec 18, 2023 07:06 am IST,  Updated : Dec 18, 2023 07:08 am IST

दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में कथित मास्टरमाइंड ललित झा को शुक्रवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के बाद छठे आरोपी महेश कुमावत को भी शनिवार को एक सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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ललित झा ने व्हाट्सएप पर कई लोगों को भेजा था वीडियो Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली: संसद की सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल जांच कर रही है। पुलिस अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस को कई अहम सुराग और तथ्य हाथ लगे हैं। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, इस कांड के मास्टरमाइंड ललित ने इस घटना से सम्बन्धित वीडियो व्हाट्सएप पर साझा किए थे।

कोलकाता के सौरभ को भेजा था वीडियो 

सूत्रों के अनुसार, ललित झा ने यह वीडियो ना ही सिर्फ साझा किया बल्कि इसे फ़ॉरवर्ड करने को भी कहा। जांच में सामने आया है कि ललित ने कोलकाता में रहने वाले सौरभ चक्रवर्ती को यह वीडियो भेजा था और इसे आगे शेयर करने को भी कहा था। सूत्रों ने कहा, "पुलिस ने आरोपी झा की व्हाट्सएप चैट और सौरव को भेजा गया वीडियो भी बरामद कर लिया है, जैसा कि पूछताछ के दौरान उसने बताया था। उसने वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी साझा किया था।"

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Image Source : FILEसंसद की सुरक्षा में चूक

पुलिस ने नागौर इलाके से चार जले हुए फ़ोन बरामद किए 

वहीं इससे पहले जांच कर रही स्पेशल सेल ने राजस्थान के नागौर इलाके से मोबाइल फोन के हिस्से बरामद किए हैं, जहां संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले के कथित साजिशकर्ता ललित झा ने पहले मोबाइल को तोड़ा और फिर जला दिया था। जांच से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "सबूत हासिल करने के लिए झा को राजस्थान ले जाया गया और हमने टूटे हुए फोन बरामद किए हैं।" झा ने 13 दिसंबर को अपनी योजना को अंजाम देने से ठीक पहले चार अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन ले लिए थे और वहां से भाग निकला था।

ललित झा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज 

राजस्थान से जले हुए फोन की बरामदगी के बाद पुलिस ने पहले से दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करना/साक्ष्य गायब करना) जोड़ने का फैसला किया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में झा के खिलाफ दर्ज मामले में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (लोक सेवकों को सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालना), आईपीसी की धारा 353 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला ) के साथ ही यूएपीए की धारा 16 और 18 शामिल हैं।

इनपुट - आईएएनएस 

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