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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस भगदड़ का मामला, 'भोले बाबा' पर भी हो सकती है FIR

हाथरस भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाथरस मे हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे जनहित याचिका दाखिल की गई है। हादसे का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचा है।

Reported By : Kumar Sonu Edited By : Subhash Kumar Published : Jul 03, 2024 12:02 IST, Updated : Jul 03, 2024 13:15 IST
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस का मामला।- India TV Hindi
Image Source : PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस का मामला।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यानाथ ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है तो वहीं, सत्संग करवाने वाला स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि अब तक गायब है। इस बीच अब हाथरस भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए जानते हैं कि अब तक इस मामले में कोर्ट में क्या-क्या हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका

हाथरस मे हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका मे 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। इस पूरी घटना पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है। याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचा मामला

हाथरस में भगदड़ के कारण हुई सैकड़ों लोगों की मौत के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी भेजी गई है। चीफ जस्टिस को भेजे गए पत्र में हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस के नाम लेटर पेटिशन भेजी है।

बाबा पर दर्ज हो सकती है FIR

दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार खबर ये भी आई है कि हाथरस भगदड़ मामले में अब स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का नाम भी FIR में जल्द ही जोड़ा जा सकता है। सूत्रें के मुताबिक, या तो पुलिस एक FIR भी बाबा को नामजद करते हुए दर्ज कर सकती है।

 

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