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क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े ने NCB के डीडीजी और विजिलेंस हेड को लपेटा, सामने आए व्हाट्सएप चैट

 Reported By: Abhay Parashar Edited By: Swayam Prakash
 Published : May 18, 2023 07:56 am IST,  Updated : May 18, 2023 07:56 am IST

समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में जो पिटीशन दी है उसमें एनसीबी के डिप्टी डीजी और विजिलेंस हेड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर वानखेन्डे ने न सिर्फ ज्ञानेश्वर सिंह पर आरोप लगाए हैं।

समीर वानखेड़े ने एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह पर लगाए आरोप- India TV Hindi
समीर वानखेड़े ने एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह पर लगाए आरोप Image Source : FILE PHOTO

समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में जो पिटीशन दी है उसमें एनसीबी के डिप्टी डीजी और विजिलेंस हेड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर वानखेन्डे ने न सिर्फ ज्ञानेश्वर सिंह पर आरोप लगाए हैं कि क्रूज ड्रग्स केस में उन्हें आर्यन खान समेत सभी आरोपियों के बारे में मिनट टू मिनट अपडेट दी गई थी। बल्कि शेड्यूल कास्ट का आरोप भी लगाया है कि उन्हें ज्ञानेश्वर सिंह ने टॉर्चर किया।

मिनट टू मिनट अपडेट लेते थे ज्ञानेश्वर सिंह

हाईकोर्ट में दायर याचिका में आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर समीर वानखेड़े और ज्ञानेश्वर सिंह के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई उसकी पूरी डिटेल भी समीर वानखेड़े ने पिटीशन में लगाई है। इन चैट्स में ज्ञानेश्वर सिंह वानखेड़े से मामले की हर छोटी बड़ी डिटेल मांग रहे हैं। इन चैट से खुलासा हुआ कि किसकी गिरफ्तारी हुई, मीडिया में क्या बताया, फोटो वीडियो भेजो, आर्यन की सेल्फी किसने ली, क्या वो एनसीबी अधिकारी है, ऐसी तमाम जानकारी ज्ञानेश्वर सिंह सीमर वानखेड़े से ले रहे थे। 

"जो हुआ सब बड़े अधिकारियों के अप्रूवल से हुआ"
समीर वानखड़े और NCB के DDG ज्ञानेश्वर सिंह की जो चैट सामने आई उसमें किसे अरेस्ट किया, क्या प्रेस रिलीज बनाई, किसने पब्लिश की, कोर्ट का क्या सीन है... ऐसी तमाम बातें ज्ञानेश्वर समीर वानखड़े से पूछते हैं। अपनी याचिका में दी गई इन व्हाट्सएप चैट में समीर वानखड़े ने विजिलेंस के मुखिया ज्ञानेश्वर सिंह और डीजी पर आरोप लगाए हैं और कहा कि ड्रग्स केस में जो भी गिरफ्तारी हुई, जो हुआ सब बड़े अधिकारियों के अप्रूवल से हुआ था। 

दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत
दिल्ली हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने सीबीआई के समन के खिलाफ अप्रोच किया था। हालांकि कल हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि हम कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। वानखेड़े चाहते तो समय मांग लेते पर दिल्ली हाईकोर्ट आने का उनका अधिकार नहीं है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कहा आप चाहें तो मुंबई हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, बस ये कहा है कि आपको अगर कोई राहत चाहिए तो मुंबई हाईकोर्ट जाए वहां से ऑर्डर लें। 

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