Saturday, April 20, 2024
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Nirav Modi: नीरव मोदी के रिश्तेदार से मिली जानकारी को करें शेयर, सुप्रीम कोर्ट का CBI और ED को आदेश

Nirav Modi: सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED से कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक करें और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता द्वारा किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन-देन से जुड़ी सामग्री साझा करें। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।

Pankaj Yadav Edited By: Pankaj Yadav @ThePankajY
Published on: October 19, 2022 23:15 IST
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Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को दिया आदेश
  • नीरव मोदी के रिश्तेदार से जानकारी को साझा करने के लिए कहा

Nirav Modi: सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED से कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक करें और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता द्वारा किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन-देन से जुड़ी सामग्री साझा करें। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मेहता से कहा कि जांच एजेंसी को पड़ताल में बैंक खातों के संबंध में जो भी प्रासंगिक जानकारी मिली है, उसे वह सीबीआई के साथ साझा करें। 

एक हफ्ते का टाइम दिया

पीठ बंबई उच्च न्यायालय के 23 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उस आदेश में मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने तक रहने की अनुमति दी गई थी। अदालत के आदेश में कहा गया है, ‘‘भारत के सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आज से एक सप्ताह के भीतर CBI और ED के जांच अधिकारियों के बीच कोई संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं होगी। 

बैंक डिटेल्स मांगी गई

पीठ ने कहा कि CBI ने बैंक खातों में लेन-देन का खुलासा नहीं करने के मुद्दों को उठाया है। इनमें सिंगापुर में एक खाते में 89 लाख अमेरिकी डॉलर और 18 लाख अमेरिकी डॉलर के दो लेनदेन शामिल हैं जिन्हें नीरव मोदी के पिता द्वारा अंतरित किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मेहता को जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा करनी चाहिए जिसके बाद उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा, "ये सिर्फ बैंक खातों के विवरण हैं जो आप किसी भी समय दे सकते हैं। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं। खातों का विवरण दें और आप जा सकते हैं।’’ मेहता ईडी मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं और उन्हें माफी दे दी गई है। पीठ ने यह आदेश मंगलवार को पारित किया। मामले में अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी।

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