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राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, केस खत्म कराने की याचिका खारिज, बीजेपी अध्यक्ष पर दिया था बयान

Edited By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1 Published : Feb 23, 2024 01:16 pm IST, Updated : Feb 23, 2024 02:50 pm IST

2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

राहुल गांधी, कांग्रेस...- India TV Hindi
Image Source : FILE राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव

रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2018 में बीजेपी अध्यक्ष पर बयान देने के मामले में कोर्ट ने केस खत्म करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। सिविल कोर्ट का समन मिलने के बाद राहुल गांधी हाईकोर्ट में केस खत्म कराने के लिए याचिका दाखिल की थी।

रांची सिविल कोर्ट ने जारी किया था समन

दरअसल, राहुल गांधी ने 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बयान दिया था। इस संबंध में रांची की निचली अदालत में मामला चल रहा था। सिविल कोर्ट से समन मिलने के बाद राहुल गांधी ने केस खत्म कराने के लिए रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। रांची हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है।

2018 में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।

(रिपोर्ट-मुकेश कुमार)

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