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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: लालू की बेटी मीसा भारती व दामाद शैलेश को मिली जमानत

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के लिए सोमवार का दिन राहत लेकर आया...

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Mar 05, 2018 10:43 am IST, Updated : Mar 05, 2018 12:42 pm IST
Misa Bharti | PTI Photo- India TV Hindi
Misa Bharti | PTI Photo

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के लिए सोमवार का दिन राहत लेकर आया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने मीसा को जमानत दे दी है। मीसा को 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले में उनके पति शैलेश कुमार को भी जमानत मिल गई है। साथ ही स्पेशल जज ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अदालत की पूर्वानुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। दोनों सोमवार की सुबह कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं, इससे पहले मीसा भारती का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति व एक CA चला रहा था। CA की मृत्यु हो चुकी है।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के षड्यंत्र में यह दंपत्ति ‘सक्रिय रूप से शामिल’ था। निदेशालय ने इस दंपत्ति के खिलाफ आरोप पत्र दिसंबर में दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि ‘अपराध से जुटाए गए धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से संम्बद्ध रहे और पक्ष हैं इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के दोषी हैं।’ दिल्ली की एक अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियोजन शिकायत को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत माना है और दंपत्ति को इस मामले में आरोपी के रूप में समन किया था।

यह मामला मीसा भारती व उनके पति द्वारा अपनी कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फॉर्म हाउस की खरीद से जुड़ा है। इस मामले में निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है। चार्जशीट के अनुसार मीसा ने एजेंसी से कहा है कि संबंधित फर्म का रोजमर्रा का कारोबार पति शैलेश कुमार देख रहे थे जबकि कंपनी का वित्तीय ब्यौरा कंपनी का CA संदीप शर्मा देख रहा था। संदीप शर्मा का निधन हो चुका है। एजेंसी के अनुसार मीसा का कहना है कि कंपनी व इसके द्वारा खरीदे गए फॉर्म हाऊस संबधी सवालों का जवाब तो उसके पति व ‘दिवंगत CA’ ही बेहतर दे सकते हैं।

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