Thursday, May 02, 2024
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के. कविता पहुंचीं अदालत, सीबीआई को पूछताछ के लिए मिली अनुमति को वापस लेने की मांग

शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के. कविता ने शनिवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल उन्होंने याचिका दायर करते हुए अनुरोध किया है कि कोर्ट अपने आदेश को वापस ले।

Avinash Rai Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
Updated on: April 06, 2024 19:35 IST
K Kavita reaches court demands withdrawal of permission given to CBI for interrogation- India TV Hindi
Image Source : PTI अदालत पहुंचीं के. कविता

दिल्ली आबकारी नीति में ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के.कविता ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत में याचिका दायर कर उसके आदेश को वापस लेने का आग्रह किया, जिसमें केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो (सीबीआई) को उनसे तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार के पहलू की जांच कर रही है। कविता के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने ‘उनके पीठ पीछे’ उनसे पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया। 

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क्या बोले के. कविता के वकील?

राणा ने कहा, ‘‘मुझे गंभीर आशंका है कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा।’’ उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने वाले उसके शुक्रवार के आदेश को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि उनका पक्ष नहीं सुना जाता। अदालत ने दलील सुनी और सीबीआई द्वारा कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद मामले को 10 अप्रैल तक सुनवाई के लिए टाल दिया। हालांकि, ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। 

8 अप्रैल को आएगा फैसला

राणा ने बाद में ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि भले ही अदालत ने आदेश को वापस नहीं लिया, न्यायिक अनुशासन के अनुसार, जांच एजेंसी को इसे निष्पादित करने से बचना चाहिए क्योंकि कविता का आवेदन न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। तेलंगाना की विधान परिषद सदस्य ने बृहस्पतिवार को अदालत से आग्रह किया था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षा के कारण उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। उन्होंने कहा कि बेटे को अपनी मां के ‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’ की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने याचिका पर फैसला आठ अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है। 

के. कविता पर लगा आरोप

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप)को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

(इनपुट-भाषा)

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