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दिल्ली शराब घोटाला मामले में के. कविता को मिलेगी जमानत? सोमवार को आएगा अंतरिम फैसला

 Reported By: Kumar Sonu, Edited By: Avinash Rai
 Published : Apr 04, 2024 04:43 pm IST,  Updated : Apr 04, 2024 04:43 pm IST

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

Delhi liquor scam case Will K Kavitha get bail Interim decision will come on Monday- India TV Hindi
दिल्ली शराब घोटाला मामले में के. कविता को मिलेगी जमानत? Image Source : PTI

दिल्ली आबकारी नीति मामले की आरोपी के कविता फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। इस बीच दिल्ली की कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को इस मामले में अंतरिम फैसला सुनाएगी। बता दें दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान के कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए। 

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कोर्ट में क्या बोले के कविता के वकील

सिंघवी ने जिरह के दौरान कहा कि आरोपी महिला का एक बच्चा है, जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली है। ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में हैं या छोटा है। उसकी आयु 16 साल है। मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। जो कुछ हुआ है, उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है। सिंघवी ने कहा, 16 साल की उम्र में उस बच्चे को कई विषय मिल गए हैं। मां का दृष्टिकोण, पिता या बहन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। एक मां के भावनात्मक समर्थन को एक मौसी द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता है। 

'मन की बात' का दिया हवाला

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर परीक्षा के दबाव को लेकर व्याख्यान दी गई थी। यह दबाव कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अगर बेटे के साथ एक महीने तक रहने की इजाजत दे दी जाए तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। ऐसी कोई तत्काल पूछताछ नहीं है जो कुछ हफ्तों तक इंतजार नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया गया संबंधित आरोपी रिश्वत देने वाले प्रमुख लोगों में से एक है। वह न केवल अग्रिम रूप से रिश्वत की व्यवस्था करने का  हिस्सा है, बल्कि इंडो स्पिरिट के माध्यम से लाभार्थी भी है।

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