Saturday, April 27, 2024
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कोर्ट ने केजरीवाल को फिर से जारी किया समन, इस तारीख को पेश होने के लिए कहा

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए एक कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई थी।

Reported By : Atul Bhatia Written By : Subhash Kumar Updated on: March 07, 2024 12:23 IST
केजरीवाल को समन। - India TV Hindi
Image Source : ANI केजरीवाल को समन।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी जांच के घेरे में आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को फिर से समन जारी किया है। कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए एक कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई शिकायत PMLA की धारा 50 के तहत ED द्वारा AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।

8 समन भेज चुकी है ईडी

दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठंवा समन भेजा था। ईडी ने केजरीवाल को चार मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था लेकिन वे ईडी कार्यालय नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है। ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 

ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया इनकार

बार-बार ईडी का समन झेल रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सवालों का जवाब देने पर हामी भर दी है। हालांकि, उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक और शर्त रखी है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से ईडी के सामने पेश होंगे और एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से फिजिकली पूछताछ करना चाहती है। ईडी सूत्रों ने कहा है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। 

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