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मुझे फिर से जेल नहीं जाना पड़ेगा, अगर आप...सीएम केजरीवाल ने क्यों कहा ऐसा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को जनता से अपील की और कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे फिर से जेल नहीं जाना पड़ेगा।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published : May 12, 2024 21:12 IST, Updated : May 12, 2024 21:12 IST
cm arvind kejriwal- India TV Hindi
Image Source : PTI अरविंद केजरीवाल कर रहे चुनाव प्रचार

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा होकर तिहाड़ जेल से बाहर निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक रोड शो में लोगों से कहा कि अगर वे उन्हें वोट देंगे तो उन्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे 20 दिनों के बाद वापस जेल जाना होगा। अगर आप झाड़ू (आप का चुनाव चिह्न) चुनते हैं, तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा।" बता दें कि दिल्ली की सात लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होगा।

वहीं आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जेल में 50 दिनों के बाद प्रचार की गर्मी और धूल में केजरीवाल की वापसी ने AAP को फिर से मजबूत कर दिया है, जो कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी। यह इंडिया ब्लॉक के लिए चुनाव में एक "गेमचेंजर" भी साबित होगा।

केजरीवाल ने कहा- अगर मैं वापस जेल गया तो ये लोग..

जेल से छूटकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती के समर्थन में मोती नगर में रोड शो करते हुए चुनाव प्रचार में उतरे। वहीं, उन्होंने भीड़ से कहा कि उनकी अनुपस्थिति लोगों के लिए किए गए काम पर असर डालेगी। मुख्यमंत्री ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ कहा, "अगर मैं वापस जेल गया, तो भाजपा आपका काम बंद कर देगी, मुफ्त बिजली को बंद कर देगी, स्कूलों को ख़राब कर देगी और अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों को बंद कर देगी।" "उन्होंने मुझे जेल इसलिए भेजा क्योंकि मैंने आपके लिए काम किया। बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों का काम हो।"

एक जून तक मिली है केजरीवाल को जमानत

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आप प्रमुख 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, जिस दिन लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होगा। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, कोर्ट ने अप्रत्याशित रूप से उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने की मांग की थी।

केजरीवाल को जमानत पर रिहा करते समय, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, वह "आदतन अपराधी" नहीं हैं, चुनाव चल रहे हैं और ये असाधारण परिस्थितियां हैं। यह सार्वजनिक हित का सवाल है।"

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