Thursday, March 28, 2024
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ईद की नमाज़ के लिए मस्जिदों को एक घंटे खोले जाने की मांग पर आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

ईद की नमाज़ के लिए उत्तर प्रदेश की मस्जिदों व ईदगाहों को एक घंटे खोले जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई राहत देने से इंकार कर दिया है। 

Ruchi Kumar Reported by: Ruchi Kumar
Published on: May 20, 2020 14:46 IST
Allahabad High Court says no to opening of mosques during Eid- India TV Hindi
Image Source : PTI Allahabad High Court says no to opening of mosques during Eid

लखनऊ: ईद की नमाज़ के लिए उत्तर प्रदेश की मस्जिदों व ईदगाहों को एक घंटे खोले जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले राज्य सरकार से अनुरोध करें अगर राज्य सरकार अर्जी खारिज करती है तब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

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सुनवाई चीफ जस्टिस गोविंद  माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच में हुई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अर्जी निस्तारित करते हुए कहा कि सभी मांग के लिए सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं है।

शाहिद अली ने अर्जी में ईद की नमाज़ के लिए प्रदेश के ईदगाहों व मस्जिदों को ईद के दिन एक घंटे खोले जाने की अनुमति देने की मांग की थी। शाहिद ने ईद के साथ ही जून महीने तक जुमे के नमाज़ लिए हर शुक्रवार को एक घंटे खोलने की भी इजाज़त की थी मांग।

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